राजस्थान खनिज नीति 2015 {Rajasthan Mineral Policy 2015} राजस्थान GK अध्ययन नोट्स
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने नई दिल्ली में आयोजित एम्बेसडर्स राउंड टेबल कांफ्रेंस में राजस्थान खनिज नीति 2015 (Rajasthan Mining Policy 2015) जारी की।
नवीन खनिज नीति से राज्य में निहित संसाधन आधारित अवसरों का लाभ उठाने में निवेशकों को सुविधा होगी।
राजस्थान के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना नई नीति का मुख्य उद्देश्य है।
राजस्थान खनिज नीति-2015 के प्रमुख बिन्दु (Rajasthan Mining Policy 2015 Highlights):
- – ऑनलाइन सिस्टम अब आर्थिक विकास को गति देगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी भाग खनिज क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसे अब और बढ़ाया जाएगा।
- – विभाग की रासायनिक प्रयोगशाला का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा।
- – लाभ-हानि रहित स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जायेगा।
- – वन क्षेत्र में निजी आवेदकों द्वारा भूमि अनारक्षण करा खान प्राप्त की जा सकेगी।
- – प्रधान से अप्रधान घोषित 31 खनिजों के खनन पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के एवं खनिज बजरी के खनन पट्टे 5 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र के दिये जायेंगे।
- – खनिज सेण्ड स्टोन के खनन पट्टे खातेदारी भूमि में न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के दिये जायेंगे।
- – प्रभावी क्वारी लाइसेंस की अवधि 30 वर्ष एवं खनन पट्टों की अवधि 50 वर्ष की जायेगी।
- – खनन से प्रभावित खनन क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित रक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन का गठन किया जायेगा।
- – खनन से जुड़े व्यक्तियों एवं विभागीय अधिकारियों के स्किल डवलपमेंट के लिए सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।
- – खनिजों क्षेत्रों, खनिज उपलब्धता की मात्रा आदि दर्शाते हुए मिनरल डायरेक्ट्री का प्रकाशन किया जायेगा।