प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना:- प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की निधि

PM SVANidhi का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिरभर निधि है। यह जून 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को माइक्रो-क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करना है। यह प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में से एक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए पीएम स्वनिधि के बारे में तथ्यों के बारे में पढ़ें।

UPSC के लिए PM SVANidhi के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधान मंत्री SVANidhi का Full Formप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की निधि
लॉन्च दिनांक1 जून 2020
किस सरकारी मंत्रालय के तहत?आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)
लक्षित लाभार्थी
  • शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर या फेरीवाले
  • पेरी-शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर
  • ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर

(24 मार्च 2020 को / उससे पहले के रूप में उन स्ट्रीट वेंडर्स)

लाभ तक पहुँचने के लिए अनिवार्य दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
योजना की अवधिजून 2020 – मार्च 2022
पीएम स्वनिधि के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट लिंकhttps://pmsvanidhi.mohua.gov.in/

पीएम स्वनिधि की मुख्य विशेषताएं

  1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
  2. यह उन स्ट्रीट वेंडरों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करेगा जो नॉवल कोरोनावायरस महामारी से प्रभावित हैं।
  3. इसे मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा।
  4. विक्रेताओं को 10000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी
  5. एक विक्रेता को ऋण के जल्दी या समय पर भुगतान पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
  6. डिजिटल भुगतान पर मासिक कैश बैक प्रोत्साहन का प्रावधान है।
    • 50-100 रुपये के बीच मासिक कैशबैक।
  7. एक विक्रेता के पास उच्च ऋण के लिए पात्र होने की उच्च संभावना है यदि वह समय पर पहला ऋण चुकाता है।
  8. एक विक्रेता को ऋण तक पहुंचने के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रधान मंत्री SVANidhi के उद्देश्य

  1. विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो उन्हें देशव्यापी लॉकडाउन (महामारी के कारण) के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं।
  2. नकद-बैक, बाद की मांगों पर उच्चतर ऋण आदि जैसे प्रावधानों द्वारा ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना।
  3. ऋण के डिजिटल पुनर्भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को पुरस्कृत करके डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना।

योजना की पृष्ठभूमि

  • कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन ने स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
  • वे आमतौर पर एक छोटे से पूंजी आधार के साथ काम करते हैं, जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उपभोग किया होगा।
  • इसलिए, स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में सहायक होगा।

प्रधान मंत्री SVANidhi के तहत ऋण देने वाले संस्थान

  1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
  2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  3. सहकारी बैंक
  4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
  5. सूक्ष्म वित्त संस्थान
  6. स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता

  • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभाथयों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियम और योजना अधिसूचित की है।
  • तथापि, मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना राज्य पथ विक्रेता अधिनियम है, भाग ले सकते हैं।

कार्यान्वयन भागीदार

  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) योजना प्रशासन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार होगा।
  • सिडबी योजना कार्यान्वयन के लिए एससीबी, आरआरबी, एसएफबी, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई सहित ऋण देने वाली संस्थाओं के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।
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