Mukhymantri Anuprati Coaching Yojana Eligibility & Application Form

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” के दिशा-निर्देश एवं प्रकिया। राजस्थान अनुप्रतीति योजना छात्रवृत्ति 2021 आवेदन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। योजना के बारे में यहां पढ़ें, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रोत्साहन राशि, योजना का उद्देश्य, पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज आदि।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग, के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :

 

1. इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के वे छात्र-छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। 2. योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी:

नोट :- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12 वी अथवा 10 वी) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीं अथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोंचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी वशर्ते उन्हे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पडे। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा भी इस उददेश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिग के लिए आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा

  • (अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (स) इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
  • (द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। 5. ST वर्ग के छात्र-छात्राओ हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC, OBC, MBC एवं EWS वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियो से समय-समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोंचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र-छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन क़म आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी। 7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।

8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एंव तकनीकी (NEET/IIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोंचिग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित ‘अनुप्रति योजना के स्थान पर नई ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ संचालित की जाएगी।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो।

10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रकिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानो/ अन्य संस्थानो का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।

अनुप्रति योजना

राज्‍य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई । वर्ष 2012 में इस योजना में व्‍यापक परिवर्तन किए गए परिवर्तित योजनानुसार स्‍वरूप निम्‍न प्रकार है:-

योजना का उद्देश्‍य:-

राजस्‍थान राज्‍य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्‍य पिछडा वर्ग एवं सामान्‍य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्‍यार्थियों को विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, साजस्‍थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्‍जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्‍साहित करना।

पात्रता:- 

  • राजस्‍थान का मूल निवासी
  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग के वे अभ्‍यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो।
  • अन्‍य पिछडा वर्ग एवं सामान्‍य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्‍य बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्‍य हो।
  • अभ्‍यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्‍तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्‍तीर्ण कर कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्‍थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
  • राजस्‍थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्‍य एवं अधीनस्‍थ सेवा (संयुक्‍त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
  • राज्‍य के राजकीय इन्‍जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राइज़ किये हों।

प्रोत्‍साहन राशि:- 

इस योजनान्‍तर्गत विभिन्‍न स्‍तर पर दी जाने वाली प्रोत्‍साहन राशि का विवरण निम्‍नानुसार है :-

विवरणअखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु देय प्रोत्‍साहन राशि का विवरणराजस्‍थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु देय प्रोत्‍साहन राशि का विवरण
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने पर65,000 रूपये25,000 रूपये
मुख्‍य परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने पर30,000 रूपये20,000 रूपये
साक्षात्‍कार में उत्‍तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर5,000 रूपये5,000 रूपये
योग –1,00,000 रूपये50,000 रूपये

प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्‍ट्रीय स्‍तर के शिक्षण संस्‍थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्‍थाओं) जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्‍थान में प्रवेश लेने के उपरान्‍त अभ्‍यर्थी को देय प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी।

राजस्‍थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्‍त अभ्‍यर्थी को देय प्रोत्‍साहन राशि 10,000 रुपये।

आवेदन करने की समय सीमा:- 

अभ्‍यर्थी द्वारा विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्‍तीर्ण होने/शिक्षण संस्‍थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्‍तुत करना होगा।

आवेदन के साथ संलग्‍न किये जाने वाले दस्‍तावेज:- 

  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • आय का घोषणा पत्र
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्‍न चरणों में उत्‍तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • प्रवेश परीक्षा उत्‍तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्‍था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति
  • शपथ पत्र

आई.ए.एस., आर.ए.एस. आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम, 2012

आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना नियम, 2013

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