प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महिलाओं और महिलाओं के संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दों, गरीबी और विकासात्मक मुद्दों की भूमिका।
- केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
Examके लिए: PMMVY, फंडिंग और लाभार्थियों की मुख्य विशेषताएं।
मुख्य के लिए: योजना का प्रदर्शन, इसने महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद की है, क्या यह अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करती है? हमें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता क्यों है?
संदर्भ : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) , गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना ने एक करोड़ लाभार्थियों को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है । योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई कुल राशि 4,000 करोड़ रु पार कर गई है।
कार्यान्वयन में शीर्ष पांच राज्य: मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और राजस्थान है
PMMVY के बारे में:
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक मातृत्व लाभ योजना है जो तत्कालीन इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) से फिर से शुरू किया गया है । IGMSY को 2010 में लॉन्च किया गया था।
- यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है ।
- यह महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान होने वाले समस्याओ के लिए महिलाओं को आंशिक वेतन मुआवजा और सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण और दूध पिलाने की कार्यो के लिए शर्तें प्रदान करता है।
- वे का नकद लाभ प्राप्त करते हैं । संबंधित सशर्तता को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रु प्राप्त होते हे । गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, प्रसवपूर्व जाँच और बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना आवश्यक है
- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है । इस प्रकार, एक महिला को रु 6,000 औसत लाभ प्राप्त होता है ।
अपवाद : मातृत्व लाभ सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू और एलएम) को उपलब्ध हैं, सिवाय उनके जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हे
वित्त पोषण : यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र और राज्यों और विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लागत साझा अनुपात 60:40 है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों के लिए; यह 90:10 है। यह विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता है।
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता:
भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर अल्प-पोषण का प्रतिकूल प्रभाव जारी है। भारत में, हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला एनीमिक है।
एक अल्पपोषित माँ लगभग अनिवार्य रूप से कमजोर बच्चे को जन्म देती है। जब खराब पोषण गर्भाशय में शुरू होता है, तो यह पूरे जीवन चक्र में फैल जाता है तथा परिवर्तन काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं।
आर्थिक और सामाजिक संकट के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक अपने परिवार के लिए जीवन यापन करने के लिए काम करना जारी रखती हैं।
वे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके शरीर इसे अनुमति न दें, इस प्रकार उनके शरीर को एक तरफ पूरी तरह से ठीक होने से रोकते हैं, और पहले छह महीनों में अपने युवा शिशु को विशेष रूप से स्तनपान कराने की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं।