राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल अब आठ आठ वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष किया
राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर अब आठ आठ वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का कर दिया गया हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक दो) को राज्यपाल कल्याण सिंह की मंजूरी के बाद गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया।
अधिसूचना के अनुसार अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा पांच की उप धारा एक को संशोधित कर लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष किया गया है। यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) के लागू होने से वर्तमान लोकायुक्त को पद छोड़ा हुआ समझा जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा पांच की उप धारा एक को संशोधित कर लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष किया गया है। यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) के लागू होने से वर्तमान लोकायुक्त को पद छोड़ा हुआ समझा जाएगा।